Supreme Court: मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बड़ा झटका, अदालत ने कहा- जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं

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Manish Sisodia समाचार

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Supreme Court: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। शीर्ष अदालत ने क्या कहा? शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया फिर से...

हिरासत में हैं और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। हालांकि, अदालत ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती। क्या है कि दिल्ली का आबकारी नीति मामला? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई आबकारी नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत...

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