जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही मामले में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत देने से इनकार करने के निर्णय को सिसोदिया ने चुनौती दी थी। याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। अदालत ने कहा कि यह मामला मनीष सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को...
पाया कि सीबीआई मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ट्रिपल टेस्ट पास नहीं कर सके, क्योंकि वह अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए दो फोन पेश करने में विफल रहे हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना ऐसा दावा किया गया है कि वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया द्वारा सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके पास...
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मनीष सिसोदिया को लगा दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाले मामले में खारिज हुई जमानत अर्जीदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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