रांचीः ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने और अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन बेंच ने बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे...
86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। इस जमीन के कागजात में भले ही हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है।इसके पहले ईडी ने कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को इस मामले में अपना पक्ष लिखित तौर पर रखा था, जिसमें अंतरिम जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा गया था उन्होंने जांच को बाधित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। यहां तक कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत ‘झूठे’ मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने कहा...
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