दरअसल, सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 मई को सुनवाई करते हुए कहा कि समय का आभाव होने की वजह से इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकती. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अगले मंगलवार यानी 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
शुक्रवार को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया तो ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा. जब सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में कोर्ट ने एएसजी से जाना चाहा तो उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था. वहीं, उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं और फिलहाल तीन चरणों का चुनाव बचा हुआ है. इसलिए सोरेन की जमानत याचिका पर विचार करना चाहिए.
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