Jharkhand News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 21 मई को अगली सुनवाई

  • 📰 Zee News
  • ⏱ Reading Time:
  • 64 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 43%
  • Publisher: 63%

Jharkhand News समाचार

Hemant Soren,Jharkhand Politics,Hindi News In Jharkhand

Jharkhand News: सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तीन चरणों के चुनाव 20, 25 मई और 1 जून को हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि जब तक बेंच इस मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती, कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता.

पीठ ने कहा कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है.woodUse of spices in summer: किचन में रखे ये 6 मसाले गर्मी में शरीर को रखेंगे ठंडा, आपकी बॉडी को करेंगे डिटॉक्सSummer Health Tips: गर्मियों में करें इन 5 सब्जियों से परहेज! किडनी और लीवर को हो सकता है नुकसान

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है. उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी गुहार लगाई है. लेकिन, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आज समयाभाव के कारण इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकती.

कोर्ट ने याचिका को अगले मंगलवार यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला सामने लाया गया तो ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस पर जवाब के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तीन चरणों के चुनाव 20, 25 मई और 1 जून को हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि जब तक बेंच इस मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती, कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है. बेंच ने ईडी को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. इसके पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी.

Hemant Soren Jharkhand Politics Hindi News In Jharkhand Zee Bihar Jharkhand

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 7. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

केजरीवाल को जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन के वकील; जानिए किस बात पर जस्टिस से बोले- खारिज कर दीजिए याचिकाHemant Soren Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की अंतरिम बेल से जुड़े मामले पर 17 मई को सुनवाई करेगा।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

Jharkhand News: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाईJharkhand News: सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ 13 मई को मामले की सुनवाई करेगी.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

Hemant Soren: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 21 मई को होगी अगली सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राहत नहीं दी है और अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है। अब इस मामले की सुनवाई वेकेशन कोर्ट में की जाएगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया...
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »

Hemnat Soren: 'केजरीवाल की तरह मुझे भी मिले जमानत', सिब्बल की इस दलील पर SC को बदलनी पड़ी सुनवाई की तारीखHemnat Soren SC News झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को भी नोटिस जारी किया है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई...
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »