Tablighi Jamaat : आरोपमुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश वापसी के लिए सहूलियत प्रदान करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आरोपमुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश वापसी के लिए सहूलियत प्रदान करे सरकार via NavbharatTimes

Tablighi Jamaat Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों से मुक्त किए गए तबलीगियों को उनके अपने देश जाने के लिए सहूलियत दी जानी चहिए। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया है उन्हें अगर विदेश जाने में परेशानी है तो उनके वकील चाहें तो उनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों से मुक्त घोषित किए गए विदेशी तबलीगियों को एक और राहत दी है15 दिसंबर को 36 विदेशी नागरिकों को कोरोना फैलाने का आरोप से मुक्त कर दिया गया थामें शामिल होने...

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन विदेशी तबलीगी जमातियों के आवेदन रेकॉर्ड पर लेने के बाद उन्हें अपने देश भेजने के बारे में सहायता प्रदान करे। 36 तबीलीगी ने आरोपमुक्त होने के बाद विदेश अपने घर जाने के लिए आवेदन दिया है। सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 36 विदेशी तबलीगी को आरोपमुक्त किया गया है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें अपने देश जाने के लिए सहूलियत दी जानी चहिए। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया है उन्हें अगर विदेश जाने में परेशानी है तो उनके वकील चाहें तो उनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं ताकि सहायता दी जा सके। 15 दिसंबर को दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटिन मैजिस्ट्रेट एके गर्ग की अदालत ने 36 विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोरोना महामारी फैलाने संबधित आरोपों के मद्देनजर सबूत नहीं है।देश-दुनिया...

 

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