Rule Change: 3 घंटे में क्लेम सेंटलमेंट के बाद एक और राहत... हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए मिलेगा इतना ज्यादा समय

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IRDAI ने अब Health Insurance प्रीमियम भुगतान के लिए एक ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है. बीमा नियामक ने कहा है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा.

बीते दिनों बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस में कई बड़े बदलाव किए थे और अब एक बार फिर रेग्युलेटर ने मास्टर सर्कुलर जारी कर पॉलिसी लेने वालों को राहत दी है. इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ग्रेस पीरियड के नियमों में बदलाव किया है. नए दिशा-निर्देशों के तहत अब प्रीमियम भुगतान के लिए जो नया ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है, उसमें मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और तिमाही प्रीमियम के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा.

इसके फायदे की बात करें, तो यदि आप अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आपके पास ग्रेस पीरियड के भीतर अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने का अवसर होता है. ग्रेस पीरियड आमतौर पर बीमा कंपनी और पॉलिसी टाइप के आधार पर तय किया जाता है. Advertisementपहले बीमा कंपनियों के लिए नहीं था अनिवार्यIRDAI ने अब प्रीमियम भुगतान के लिए एक ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है.

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