दीनानाथ साहनी, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवंकर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। चार माह से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों का हाल बेहाल हो चुका है। देखा जाए तो, हाईकोर्ट ने वेतन और पेंशन की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देकर शिक्षा विभाग के आला अफसरों को करारा झटका दिया है। दरअसल, अफसरों ने विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा करने के नाम पर राशि रोक रखी है। 29 मई तक प्रत्येक विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा किया जाना है। ऐसे...
समीर शर्मा ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा आदेश शिक्षा विभाग को दिया है। राशि उपलब्ध होते ही सबसे पहले वेतन और पेंशन भुगतान करें। विभागीय आदेश तर्क संगत नहीं 3 मई को पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के सभी प्रकार के खातों के संचालन पर लगायी रोक को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन भुगतान अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में खातों पर लगायी गयी रोक...
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