मुंबई: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर लोगों में जागरूकता काफी बढ़ गई है। जागरूकता का स्तर यह है कि लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी से फाइल करने लगे हैं। यह अच्छी बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले भर लेना चाहिए। लेकिन, बहुत जल्द ITR भरने की हड़बड़ी में आपसे अनजाने में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। यह बाद में इनकम टैक्स के नोटिस के रूप में आपकी टेंशन बढ़ा सकती है।15 जून तक कर लें इंतजारडाइरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट CA बलवंत जैन के अनुसार अगर आपने 15 जून से पहले रिटर्न फाइल...
करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो धैर्य रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद हो आपकी सारी डिटेल AIS में जारी कर देगा। आपकी कैलकुलेशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आए, यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है।AIS में नई विशेषता जोड़ी गईआयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि उसने एनुअल इन्फॉर्मेशन सूचना स्टेटमेट में कुछ नई विशेषताएं जोड़ी हैं। इसके जरिये टैक्सपेयर्स सूचना के कन्फर्म होने की प्रक्रिया की स्थिति को देख सकेंगे...
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