ART बिल कैसे करेगा नि:संतान कपल की मदद - BBC News हिंदी

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ART बिल कैसे करेगा नि:संतान कपल की मदद

साथ ही उनका कहना था कि महिलाओं के अण्डाणु का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की शिकायतें आ रही थीं. उन्होंने आगे संसद में बताया कि एक ऐसा मामला भी आया जिसमें इस तकनीक से 74 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस न हो और ये एक उद्योग का रूप ना ले इसलिए इस बिल को लाना ज़रूरी था.

इस बिल पर डॉक्टर एस एन बसु का कहना है,'' इस क्षेत्र में काम काफ़ी अनियंत्रित तरीके से चल रहा था, ऐसे अनुभव सामने आ रहे थे और कोई दिशानिर्देश नहीं थे. इस बिल को लाना इसलिए भी अहम था ताकि नीतिपरक प्रैक्टिस हो और क्लीनिक सही तरह से काम करें ताकि संतान के इच्छुक माता-पिता, होने वाले बच्चे और समाज को फ़ायदा हो.''

ART की सेवाएं लेने के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए उम्र की सीमा भी तय की गई है. महिलाओं के लिए विवाह की क़ानूनी आयु 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और दोनों की ही उम्र 55 साल से कम होना ज़रूरी है. इस विधेयक में पहले से मौजूद आनुवंशिक रोगों के लिए भ्रूण जांच का प्रावधान है. साथ ही जांच भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले भी की जा सकती है.वकील राधिका थापर फ़र्टिलिटी लॉ केयर नाम का फ़र्म चलाती हैं जो फ़र्टिलिटी, महिला और बच्चों से जुड़े मुद्दों को देखती है.

 

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