देने से इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन के नियम के चलते उसे ऐसा करना पड़ा।हालांकि भारत में कोई भी विमानन कंपनी फ्लाइट के देरी से उड़ान भरने या फिर रद्द होने पर किसी तरह का मुआवजा नहीं देती हैं।एयर इंडिया की एक फ्लाइट 28 मई 2019 को लंदन से मुंबई आनी थी। विमान में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इसने 49 घंटे बाद उड़ान भरी। पहले एयर इंडिया ने केवल खेद प्रकट किया था, लेकिन बाद में उसे झुकना पड़ा और प्रत्येक यात्री को 600 यूरो का हर्जाना देना पड़ा। यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब किसी...
यूरोपियन यूनियन के नियम 261/2004 के अनुसार अगर कोई फ्लाइट यूरोप से उड़ान भरती है और वो तीन घंटे से ज्यादा की देरी से दूसरे देश में लैंड होती है तो फिर यात्रियों को 600 यूरो का हर्जाना देना होगा। अभी तक हवाई कंपनी 55 यात्रियों को हर्जाना दे चुकी है, वहीं 30 यात्रियों का क्लेम प्रोसेस में है। हालांकि कंपनी ने 45 यात्रियों को हर्जाना देने से मना कर दिया है। इन 45 यात्रियों ने अमेरिका के हवाई अड्डे से उड़ान में सफर शुरू किया था। लंदन इस उड़ान का ट्रांजिट स्टॉप था।फ्लाइट लेट होने पर एयर इंडिया ने...
देने से इंकार कर दिया था, लेकिन बाद में यूरोपियन यूनियन के नियम के चलते उसे ऐसा करना पड़ा।हालांकि भारत में कोई भी विमानन कंपनी फ्लाइट के देरी से उड़ान भरने या फिर रद्द होने पर किसी तरह का मुआवजा नहीं देती हैं।एयर इंडिया की एक फ्लाइट 28 मई 2019 को लंदन से मुंबई आनी थी। विमान में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इसने 49 घंटे बाद उड़ान भरी। पहले एयर इंडिया ने केवल खेद प्रकट किया था, लेकिन बाद में उसे झुकना पड़ा और प्रत्येक यात्री को 600 यूरो का हर्जाना देना पड़ा। यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब किसी...
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