हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित को किया बरी, 20 साल की सजा के आदेश रद, जानें पूरा मामला

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हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित को किया बरी, 20 साल की सजा के आदेश रद, जानें पूरा मामला Punjab Chandigarh HighCourt

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने माना है कि किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता एक बात है और उसका संभावित प्रयोग अलग है। हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष दुष्कर्म मामले में एक लड़के को बरी करते हुए दिए हैं। लड़के को बरी करते हुए हाई कोर्ट ने स्कूल रिकार्ड में उल्लिखित पीड़ित लड़की की जन्मतिथि को खारिज कर दिया है और उन बयानों पर भरोसा किया है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पीड़िता के पिता ने जानबूझकर उसकी वास्तविक उम्र से दो साल कम उम्र दर्ज की थी।कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि स्कूल...

पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी 14 साल की बेटी को स्कूल जाने के दौरान बार-बार प्रताड़ित किया गया था। आरोपित ने उसकी बेटी को बहकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता समेत दो मुख्य गवाह मुकर गए।दोनों ने दावा किया कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था और आगे कहा कि लड़की बालिग थी। उसके पिता ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी के स्कूल में दाखिले के समय उसकी उम्र कम कर दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा किया, जिसमें...

 

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