सुशांत केस: हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग पर सजा तो नहीं दी पर, जानिए क्या कहा

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सुशांत केस: हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग पर सजा तो नहीं दी पर, जानिए क्या कहा SushantSinghRajput BombayHighCourt

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह खुदकुशी जैसे मामलों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गाइड लाइन तैयार करे। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने किसी को कोई सजा नहीं सुनाई है।

सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया कवरेज पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में कुछ न्यूज चैनलों द्वारा सुशांत की मौत के दुर्भावनापूर्ण कवरेज पर सवाल उठाए गए थे।हाईकोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के मायने यह नहीं है कि दुर्भावनापूर्ण व गलत रिपोर्टिंग कर किसी व्यक्ति के निजी अधिकार का उल्लंघन किया...

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह खुदकुशी जैसे मामलों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए गाइड लाइन तैयार करे। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने किसी को कोई सजा नहीं सुनाई है।सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूज चैनलों व डिजिटल मीडिया को निर्देश दिए कि वह ऐसे मामलों में प्रेस काउंसिल के नियमों का पालन...

 

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