सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: निष्पक्ष चुनाव को कमजोर करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती

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सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: निष्पक्ष चुनाव को कमजोर करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती SupremeCourt Election Jharkhand

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, 'मतदान प्रणाली का मकसद मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव ऐसा तंत्र है जिससे जनादेश का पता चलता है। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करे।शीर्ष अदालत ने लक्ष्मण सिंह और अन्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के...

की पीठ ने कहा, 'मतदान प्रणाली का मकसद मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव ऐसा तंत्र है जिससे जनादेश का पता चलता है। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करे।शीर्ष अदालत ने लक्ष्मण सिंह और अन्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते...

 

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सब मामलों में कोर्ट सही है बस एक जगह ये भी मात खा जाते है

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