सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर पर रोक लगाने से किया इनकार, पर केंद्र को जारी किया नोटिस

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एनपीआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर केंद्र को नोटिस

एनपीआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर केंद्र को नोटिस जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Published on: January 27, 2020 3:21 PM सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि इनपर पांच सदस्यीय संविधान पीठ करीब तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

संबंधित खबरें याचिका में आगे कहा गया कि यह आधार या जनगणना के लिए इकट्ठा की गई जानकारी से काफी अलग है, जिसमें एकत्र की गई सूचना/डेटा को कानून के अनुसार सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी दी जाती है।’ याचिका में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि इकट्टा किए डेटा के कारण नागरिकों की निगरानी हो सकती है।’ हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई पर एनपीआर प्रक्रिया में तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।

 

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