शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संयुक्त फ़ैसले के बिना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे: रेलवे

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शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संयुक्त फ़ैसले के बिना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे: रेलवे DelhiSlums Railways DelhiGovt UrbanDevelopmentMinistry SupremeCourt दिल्ली झुग्गियां रेलवे दिल्लीसरकार शहरीविकासमंत्रालय सुप्रीमकोर्ट

रेलवे ने सोमवार को कहा कि शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उचित फैसला लिए बिना वह कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाएगा.

उत्तर रेलवे ने बयान में कहा, ‘रेलवे 31 अगस्त 2020 को एमसी मेहता बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अनुपालन करने के लिए सभी कदम उठा रहा है. रेलवे अधिकारी सभी हितधारकों- दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय - के साथ मामले का रास्ता निकालने और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए नियमित बैठक कर रहे हैं.’

बीते गुरुवार डीयूएसआईबी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ने रेलवे को लिखे एक पत्र में कहा था कि 2015 की नीति के अनुसार पुनर्वास की जिम्मेदारी उस एजेंसी/संस्था को लेनी होती है, जिसकी जमीन पर अतिक्रमण होता है. मेहता ने पीठ से कहा, ‘हमें रेलवे, राज्य सरकार और शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श करके इस मामले में अभी निर्णय लेना है. ऐसा होने तक किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा.माकन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए.

आवेदन में कहा गया है कि झुग्गी बस्तियों को हटाने से पहले इनकी आबादी का सर्वे और पुनर्वास करने के बारे में भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तमाम नीतियों का पालन नहीं किया गया है और न ही इस तथ्य को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया.

 

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