प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में एक स्कूल के बगल में खुले शराब ठेके के खिलाफ दाखिल पांच साल के बच्चे की जनहित याचिका पर बेहद अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए. कोर्ट ने शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 2025 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्कूल के बगल के शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है. सरकार ने कहा था कि स्कूल से पहले से ठेका था और उपबंधो का हवाला दिया था. कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि लाइसेंस अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकरण किया जाना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 25 तक है, इसलिए उसके बाद इसे ना बढ़ाया जाए. कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल स्थित है.
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