लॉकडाउन 4.0: शादी, स्टेडियम, बस, रेस्त्रां, दुकानों को मिली मंजूरी, लेकिन ये शर्तें लागू

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Lockdown4 में कुछ चीज़ों की मिली रियायत, जानिए इन रियायतों के लिए क्या हैं शर्तें

कोरोना संकट को देखते हुए देशभर में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. इस बार शादी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस, रेस्त्रां खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसे लेकर कुछ शर्तें लागू की गई हैं.

केंद्र सरकार ने दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि उनके क्षेत्रों में कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं. राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाए.1- स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी. जिम, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे.

4- स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है पर दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी भी सुनिश्चित करनी होगी. 5- लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी.केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.

बता दें कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था. इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी मियाद 3 मई तक थी. इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया. रविवार को लॉकडाउन-3 का आखिरी दिन था और अब देशभर में लॉकडाउन 4.0 प्रभावी हो गया है.

 

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Don't CREATE PROBLEMS in LOCK-DOWN-4.0 SOLVE it By EASY-RULE For Local JOBS CONSTRUCTION Highway-MOTEL can't START As OWNER can't MOVE Due to DISTRICT CLOSE-DOWN SOLUTION ALLOW CAR:D+2/Bike with RMP'S-Note egNo COVID-SYMPTOM /On ROAD DOCTOR📝 by PUBLIC HEALTH Enginner

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