यूपी की पहली FIR, 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला एक्शन

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भारत में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों में इस पर सजा का प्रावधान किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS), की धारा 103 के तहत जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर की गई हत्या को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है.

भारत में तीन नए अपराध कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं. खास बात ये है कि इन नए कानूनों पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अमल किया गया है. नए कानून के तहत यूपी में पहली पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है. आज से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत उत्तर प्रदेश का पहला मुकदमा अमरोहा में दर्ज हुआ है. यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत दर्ज हुआ है.

1 जुलाई की सुबह साढे 6 बजे खेत में काम करने के दौरान जगपाल की करंट लगने से मौत हो गई. Explainer: धोखे से शारीरिक संबंध, स्नेचिंग, लिंचिंग… नए कानून में कौन-कौन से नए अपराध? बता दें कि ये तीनों कानून दिसंबर 2023 में संसद से पास हुए थे. इन नए कानूनों भारत में आजादी के बाद से ही औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों की जगह ली है.

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