मुंगेर गोलीकांड: CID को चार सप्ताह में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट, हाई कोर्ट करेगा मॉनिटरिंग

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बिहार के मुंगेर गोलीकांड को लेकर पटना हाई कोर्ट ने मृतक अनुराग के परिजनों को 10 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है | UtkarshSingh_

जांच से जुड़े पुलिसवालों का मुंगेर से ट्रांसफर करने का निर्देश

बिहार के मुंगेर गोलीकांड को लेकर पटना हाई कोर्ट ने आज बुधवार को मृतक अनुराग के परिजनों को 10 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले की जांच कर रही सीआईडी को चार सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. हाई कोर्ट द्वारा खुद इस जांच की मॉनिटरिंग की जाएगी. मामले को देख रहे अधिवक्ता के मुताबिक हाई कोर्ट ने एसपी समेत इस जांच से जुड़े तमाम पुलिस वालों का मुंगेर से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. बता दें कि ​पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हिंसा हुई.

इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी. उस समय राज्य में चुनाव चल रहा था और आचार संहिता लागू थी. इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी.इस घटना के बाद मुंगेर जल उठा. हालांकि कार्रवाई करते हुए तत्काल ही वहां के एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट देने की बात भी सामने आई थी.

जिसके बाद मृतक अनुराग के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इस अपील पर 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. इस दौरान 17 मार्च को गृह विभाग के निर्देश पर IG मुख्यालय ने तत्कालीन SP लिपि सिंह से भी गोलीकांड को लेकर जवाब मांगा.

 

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Dhananj86164918 UtkarshSingh_ बिहार सरकार के डीएम darbhanga_dm न्याय मांगने पर ब्लॉक कर दिए। डीएम और एसडीओ साहब पावरग्रिड ठेकेदार से पैसे लेकर, बिना हमारा पक्ष जाने, बिना सूचना और बिना मुआवजा दिए जबरन हमारा सैकड़ो पेड़ और बांस कटवा दिए। 🙏 Please Help Me 🙏

UtkarshSingh_

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