बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, दो लोगों के विरोध पर नहीं रोका जा सकता डिवलेपमेंट का काम, जानें पूरा मामला

  • 📰 NBT Hindi News
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 45%
  • Publisher: 51%

Mumbai News समाचार

Mumbai News Today,Mumbai News Live,Mumbai News Hindi

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक बिल्डिंग के डिवेलपमेंट के काम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इमारत में रहने वाले 460 लोगों में से 458 निवासी बिल्डिंग डिवेलपमेंट के पक्ष में है। कोर्ट ने कहा कि दो लोगों के विरोध में होने से डिवेलपमेंट नहीं रोका जा सकता...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक बिल्डिंग के डिवेलपमेंट के कार्य में रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही मामले में एसआरए समेत अन्य प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग में रहनेवाले 460 में से 458 निवासी डिवेलपमेंट के पक्ष में है। ऐसे में सुविधा के संतुलन के लिहाज से दो लोगों के विरोध के बावजूद डिवेलपमेंट के लिए उक्त बिल्डिंग को खाली कराने से नहीं रोका जा सकता है। मामला वर्ली डेयरी के निकट स्थित सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर को-ओपरेटिव सोसायटी से...

बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की वेकेशन बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि जिस बिल्डिंग का डिवेलपमेंट होना है, वह बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन योजना के तहत बनाई गई थी। बाद में नियमों के विपरीत इस इमारत को एसआरए सीईओ ने 16 जून 2017 को ट्रांजिट बिल्डिंग के रूप में नामित किया था। हाई पावर कमिटी ने भी इसे मंजूरी दी थी। यह सब नियमों की अनदेखी कर किया गया है, इसलिए घर खाली करने की नोटिस पर रोक लगाई जाए।'सबकुछ नियमों के तहत हुआ'वहीं, डिवेलपर का पक्ष रख रहे...

Mumbai News Today Mumbai News Live Mumbai News Hindi Mumbai News Today Hindi News About Mumbai News About मुंबई Bombay High Court News About बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court On Development Work Case

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 20. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

SC: 'हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं कर सकते', अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहतआम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

क्या पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा सकता है? यह है संविधान विशेषज्ञ की रायसुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आरके सिंह ने कहा कि, आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »

Champai Soren: सीएम चंपई सोरेन बोले- झारखंड के लोगों के लिए पीएम ने कुछ नहीं कहाChampai Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए भी पीएम ने कुछ नहीं कहा.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

Allahabad High Court: मर्डर केस में 43 साल पुराना फैसला पलटा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब सुनाई उम्रकैद की सजाAllahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर ट्रायल कोर्ट का 43 साल पुराना फैसला पलटते हुए हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

'चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार', केजरीवाल की याचिका पर SC की टिप्पणीदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है.
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

SC का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाएं की खारिजयाचिकाओं में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »