मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक बिल्डिंग के डिवेलपमेंट के कार्य में रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही मामले में एसआरए समेत अन्य प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग में रहनेवाले 460 में से 458 निवासी डिवेलपमेंट के पक्ष में है। ऐसे में सुविधा के संतुलन के लिहाज से दो लोगों के विरोध के बावजूद डिवेलपमेंट के लिए उक्त बिल्डिंग को खाली कराने से नहीं रोका जा सकता है। मामला वर्ली डेयरी के निकट स्थित सुभेदार रामजी आंबेडकर नगर को-ओपरेटिव सोसायटी से...
बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की वेकेशन बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि जिस बिल्डिंग का डिवेलपमेंट होना है, वह बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन योजना के तहत बनाई गई थी। बाद में नियमों के विपरीत इस इमारत को एसआरए सीईओ ने 16 जून 2017 को ट्रांजिट बिल्डिंग के रूप में नामित किया था। हाई पावर कमिटी ने भी इसे मंजूरी दी थी। यह सब नियमों की अनदेखी कर किया गया है, इसलिए घर खाली करने की नोटिस पर रोक लगाई जाए।'सबकुछ नियमों के तहत हुआ'वहीं, डिवेलपर का पक्ष रख रहे...
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