पूर्व झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

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Hemant Soren Interim Bail समाचार

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हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए SC ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कि सोरेन ने कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे. कोर्ट ने सवाल किया जब सोरेन ने SC का रुख किया था तो कोर्ट को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि ज़मानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के सामने पेंडिंग है.

गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली मांग भी खारिज नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. साथ ही गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली मांग भी खारिज कर दी गई. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. अब वो चुनाव प्रचार में शिरकत नहीं कर पाएंगे.

सिब्बल ने यह कहते हुए सोरेन का बचाव करने की कोशिश कि वह हिरासत में हैं और उन्हें अदालतों में दायर की जा रहीं याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आपका आचरण दोषरहित नहीं है.'' कोर्ट ने कहा, ‘‘वह कोई आम आदमी नहीं हैं.''कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेगा।. इसके बाद सिब्बल याचिका वापस लेने पर राजी हो गए जिसकी पीठ ने अनुमति दे दी.

ये भी पढ़ें : SC का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज

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