पतंजलि केस में जज के बयान पर रिएक्ट करना IMA चीफ को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 14 मई तक म...

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Supreme Court Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए यह भी कहा कि प्रख्यात और सार्वजनिक हस्तियों को किसी उत्पाद का समर्थन करने के दौरान जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ के अध्यक्ष के विवादित बयान पर मंगलवार को नोटिस जारी कर उनसे 14 मई तक जवाब मांगा है. दरअसल, आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि आईएमए चीफ डॉ आर.वी. अशोकन के जानबूझकर दिए गए बयान तात्कालिक कार्यवाही में सीधा हस्तक्षेप हैं और न्याय की प्रक्रिया में दखलअंदाजी करते हैं.

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि किसी विज्ञापन को जारी करने की अनुमति देने से पहले, ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम,1994’ के अनुसार विज्ञापनदाताओं से एक स्व-घोषणा पत्र हासिल किया जाए. वर्ष 1994 के इस कानून का नियम-सात एक विज्ञापन संहिता का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप बनाये जाने चाहिए.

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