दिल्ली दंगाः अदालत ने ज़मानत पाने वाले छात्र कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई का आदेश दिया

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दिल्ली दंगाः अदालत ने ज़मानत पाने वाले छात्र कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई का आदेश दिया DelhiRiots Court NatashaNarwal DevanganaKalita Asif दिल्लीदंगे कोर्ट नताशानरवाल देवांगनाकलिता आसिफ

दिल्ली की एक अदालत ने छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल तन्हा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें मंगलवार सुबहथी. दरअसल जमानत दिए जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिहा करने के संबंध में अतिरिक्त समय मांगा था.

अभियुक्तों के वकील द्वारा दाखिल हलफनामे को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को उनकी तत्काल रिहाई के लिए वारंट भेजा. इस हलफनामे कहा गया था कि उनका मुवक्किल राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा. न्यायाधीश ने कहा, ‘यह देखा गया कि राज्य को न्यूनतम संभव समय के भीतर इस तरह की सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त हो.’

इस बीच, पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाकर दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया.के अनुसार, विशेष अनुमति याचिका में पुलिस ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने जमानत मामले में ‘मिनी ट्रायल’ किया और यूएपीए के प्रावधानों की महत्ता को कम कर दिया, जिसका व्यापक प्रभाव होगा और अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज सभी मामलों को प्रभावित करेगा.

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की पीठ ने नरवाल और कलीता को जमानत देते हए कहा था, ‘हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि असहमति की आवाज को दबाने की जल्दबाजी में सरकार ने विरोध के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के अंतर को खत्म-सा कर दिया है. अगर यह मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा.’

 

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