दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की मानहानि के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर दोषी करार

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Medha Patkar Convicted समाचार

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नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को जुर्माना या दो साल की सजा या फिर दोनों तरह का दंड भुगतना पड़ सकता है.

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में मेधा पाटकर को दोषी करार दिया. नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दोषी ठहराया गया है. मेधा पाटकर को इस मामले में जुर्माना या दो साल की सजा या फिर दोनों तरह का दंड भुगतना पड़ सकता है.

Advertisement मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा बड़ी चीज है. यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध, दोनों को प्रभावित करती है और समाज में किसी भी व्यक्ति की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है.मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि, मेधा पाटकर ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने मालेगांव का दौरा किया था, एनबीए की प्रशंसा की थी, 40,000 रुपये का चेक जारी किया था, जो लाल भाई समूह से आया था. साथ ही कहा था कि वह कायर हैं, देशभक्त नहीं.

कोर्ट के फैसले के अनुसार, मेधा पाटकर ने अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिए. कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि,"सारे सबूत और गवाहों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है उनकी प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है." Advertisement वीके सक्सेना ने सन 2006 में एक टीवी चैनल पर उनके बारे में"अपमानजनक" टिप्पणी करने और प्रेस में"अपमानजनक" बयान जारी करने का आरोप लगाते हुए मेधा पाटकर के खिलाफ दो मामले दर्ज कराए थे.

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