दिल्‍ली LG को कायर बोल बुरा फंसी मेधा पाटकर, कोर्ट ने दिया दोषी करार, जानें कितने साल की हो सकती है सजा?

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मेधा पाटकर और दिल्ली एलजी दोनों साल 2000 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. तब मेधा पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. सक्सेना उस समय अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे.

नई दिल्‍ली. राजधानी की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है. उनके खिलाफ तत्कालीन खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष वीके सक्सेना की ओर से याचिका दायर की गई थी. साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था. कानून के मुताबिक, उन्हें सजा के तौर पर अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों मिल सकते हैं.

एक टीवी चैनल पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मानहानिकारक प्रेस बयान जारी करने के लिए सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए थे. यह भी पढ़ें:- बकिंघम पैलेस में क्‍यों मिली रिक्‍शा चलाने वाली आरती को एंट्री? UP की बेटी को प्रिंस चार्ल्‍स ने दिया सम्‍मान वीके सक्‍सेना को कायर बताने पर हुआ एक्‍शन एलजी वी के सक्सेना ने 2001 में मेधा पाटेकर के खिलाफ ये केस दायर किया था. उनका आरोप था कि मेधा पाटेकर ने एक प्रेस नोट जारी करके बयान दिया था कि सक्सेना देशभक्त न होकर एक कायर हैं.

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