झारखंड: विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व सीएम मधु कोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है. अब वह झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी उनकी अयोग्यता का एक साल और बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि आप खुद ही देरी के जिम्मेदार हैं. मधु कोड़ा की अयोग्यता के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है. बता दें कि झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव होने हैं.

खास बातेंनई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है. अब वह झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी उनकी अयोग्यता का एक साल और बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि आप खुद ही देरी के जिम्मेदार हैं. मधु कोड़ा की अयोग्यता के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है.

गौरतलब है कि सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने कोड़ा को 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का दोषी पाया था. जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगाई गई थी. मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है. कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से वो इलेक्शन जीता था.चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया. इसके बाद आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्योरा ना देने पर क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए.

 

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Iske jariye Congressiyon ne khoob lootmar kiya tha

काश कर्नाटक विधायक पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगता तो कितना अच्छा होता।

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