जोमैटो-स्विगी जीएसटी दायरे में लाने से क्या महंगा होगा आपका फूड बिल, जानें जवाब

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फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने का स्वागत करते हुए कंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने सी जीएसटी की चोरी को रोका जा सकेगा। जीएसटी के दायरे में लाने फैसला सही है।

जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलिवरी एप्प से 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। शुक्रवार को जीएसटी कांउसिल के इस फैसले के बाद इन फूड डिलिवरी ऐप से मनपंसदीदा खाना मंगाने वाले लोगों के मन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जोमैटो स्विगी को जो 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना है, ये कंपनियां अब इस रकम को अपने कस्टमर्स से वसूलेंगी। ऐसे में क्या ऑनलाइन फूड डिलिवरी आर्डर करना महंगा हो सकता है ? ऐसे कई सवाल हैं जो ऐप के जरिये ऑनलाइन फूड आर्डर करने वालों के मन में घूम रहे हैं।जीएसटी काउंसिल के फूड डिलिवरी एप्प से 5...

फूड डिलीवरी एप्प्स को जीएसटी के दायरे में लाने का स्वागत करते हुए कंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने सी जीएसटी की चोरी को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी एक सर्विसेज है और इसलिए जीएसटी के दायरे में लाने फैसला पूरी तरह सही है। बहरहाल जीएसटी कॉउंसिल के इस फैसले से आपको चिंता करने के जरूरत नहीं। क्योंकि ना तो फूड बिल मंहगा होगा और ना जीएसटी का भार आपकी जेब पर...

 

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