नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 15 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता केजरीवाल को ईडी से पेश किए गए जवाब पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया.
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मनोज जैन भी शामिल थे, उसने पूछा कि ‘इस मामले में अब क्या बचा है.’ जेल में न टॉयलेट जाने देते हैं और न… भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, ED पर लगाया यह आरोप ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे केजरीवाल वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह ईडी के रुख पर एक जवाब दाखिल करेंगे. जिसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ईडी की ‘प्रारंभिक कार्रवाई’ कानून के मुताबिक नहीं थी.
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