गुजरात के कच्छ में गांधीधाम कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आअदेश में कहा, अगर अपराधी जुर्माने की राशि नहीं जमा कराएगा तो छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और जुर्माने की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है. पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त 2023 को आदिपुर तोलानी कॉलेज के सामने पराठा हाउस में काम करने वाला आरोपी पुष्पराज उर्फ विक्की संथाकुमार शिकायतकर्ता के घर गया.
शिकायतकर्ता के पक्ष के 15 गवाहों और 27 दस्तावेजों की जांच के आधार पर अदालत ने अपराधी पुष्पराज तकसीरवान को दोषी पाया. गांधीधाम कोर्ट ने अपराधी को 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.
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