बलात्कारी और हत्यारा अगर पांच वक्त का नमाजी हो तो सजा कम हो जाएगी? हाई कोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदला ओडिशा हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में छह साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या के दोषी को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.क्या है Rudram-1, एयरफोर्स का वो 'ब्रह्मास्त्र' जिसे चीन-पाकिस्तान खुद के लिए मान रहे कालमाथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष...
HC ने फैसले में मामले को इस आधार पर 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' नहीं माना कि 'वह दिन में कई बार भगवान से प्रार्थना करता है और वह सजा कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने खुदा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है'. केवल 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामलों में ही मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है.यह फैसला जस्टिस एसके साहू और जस्टिस आरके पटनायक की डिवीजन बेंच ने सुनाया. HC ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जिसमें शेख आसिफ अली को बच्ची के रेप और मर्डर का दोषी करार दिया गया था.
हालांकि, HC ने फैसले में कहा कि दोषी को मृत्यु होने तक जेल में रखा जाए. बेंच ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने को कई आधारों पर सही ठहराया. इनमें रोज नमाज पढ़ना और सजा के लिए खुदा के आगे आत्मसमर्पण भी शामिल है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, HC ने कहा, 'वह एक पारिवारिक आदमी है, उसकी बुजुर्ग मां 63 साल की है और दो बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है. घर में कमाने वाला वही था और मुंबई में रंगाई-पुताई का काम करता था, परिवार की माली हालत ठीक नहीं है.
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