जागरण संवाददाता,गोरखपुर। नए कानून लागू होने के बाद एम्स थाने में हिट एन रन का पहला केस दो जुलाई को दर्ज हुआ। सोमवार की शाम ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई थी। नए कानून में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, पहले यह तीन साल ही था। इसके अलावा जुर्माना भी ज्यादा देना होगा। इसे भी पढ़ें-एक दशक से गोरखपुर में चलता था 'चवन्नी' का सिक्का, दिनदहाड़े चौराहों पर बरसता था गोलियां कुसम्ही बाजार रुद्रापुर निवासी सुनील कुमार ने एम्स थाना पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि एक जुलाई की शाम...
दिलीप कुमार बाइक से माड़ापार स्थित घर पर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दिलीप की बाइक में ठोकर मार दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दिलीप को स्थानीय लोगों की मदद से एम्स गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106 , 324, 324 के तहत केस दर्ज हुआ है।ट्रक चालक की तलाश चल रही है। इसे भी पढ़ें-यूपी में मानसून दिखाएगा अपना असली रुप, गोरखपुर-बरेली सहित 65 जिलों में खूब बरसेंगे बादल, जून...
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