गाजियाबाद में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जिम ट्रेनर के साथ मारपीट में BNS के तहत केस दर्ज

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नए कानून के तहत अब आरोपियों पर आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट के लिंक रोड थाने में सोमवार को 11 बजकर 50 मिनट पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है।

तेजेश चौहान, गाजियाबाद: एक जुलाई से सरकार द्वारा बनाये नए कानून लागू हो गए हैं। यानी नए कानून के तहत अब आरोपियों पर आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट के लिंक रोड थाने में सोमवार को 11 बजकर 50 मिनट पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज जानकारी के अनुसार ट्रांस हिंडन के सूर्य नगर में रहने वाले एक जिम ट्रेनर सुनील वर्मा के द्वारा थाना लिंक रोड पर एक तहरीर दी गई। जिसमें बताया गया कि...

तहरीर सुनील वर्मा ने थाना लिंक रोड में दी। इसी दौरान थाना लिंक रोड के थाना अध्यक्ष समस्त स्टाफ को नए कानून के बारे में जानकारी दे रहे थे। सुनील वर्मा के द्वारा दी गई तहरीर को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से नई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मारपीट और धमकी दिए जाने के मामले में हुआ मामला दर्ज इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीपी ट्रांस हैंडल निमिष पाटिल ने बताया कि साहिल वर्मा नाम के शख्स ने थाना लिंक रोड पर तहरीर दी जिसमें उन्होंने रवि कुमार सिंह पर पैसों के लिए में को लेकर झगड़ा करने...

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