गुजरात दंगा: एसआईटी ने ज़किया जाफ़री के आरोपों को किया ख़ारिज, कहा- सभी तथ्यों की जांच की

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गुजरात दंगा: एसआईटी ने ज़किया जाफ़री के आरोपों को किया ख़ारिज, कहा- सभी तथ्यों की जांच की GujaratRiots ZakiaJafri SIT Highcourt NarendraModi गुजरातदंगा ज़कियाजाफरी एसआईटी हाईकोर्ट नरेंद्रमोदी

गुजरात में साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने बुधवार को दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की इस दलील का खंडन किया कि उसने सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित सभी तथ्यों की जांच नहीं की थी.की रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, ‘हम आपको बताएंगे कि हमने ईमानदारी से हर चीज की जांच की है.

रोहतगी का बयान जाफरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील के जवाब में आया कि एसआईटी ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक मंत्री की मौजूदगी के बारे में विस्तार से पूछताछ नहीं की थी.उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट व्यक्ति जयदीप पटेल को गोधरा ट्रेन नरसंहार में मारे गए व्यक्तियों के शव सौंपे गए थे.

घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी, 2012 को एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीनचिट देते हुए ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की थी. मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं. जकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के आदेश को साल 2018 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

न्यायालय ने कहा, ‘हमारा बड़ी हस्तियों से कोई लेना-देना नहीं है. राजनीतिज्ञ कुछ भी नहीं है. हम कानून और व्यवस्था तथा एक व्यक्ति के अधिकारों के मामले को देख रहे हैं.’

 

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