गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर रोक लगाने से SC का इनकार, 28 मार्च को अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत है या नहीं.

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि जो भी जरूरी आदेश होगा, उस पर अगली तारीख को विचार किया जाएगा.

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और कानून पर रोक लगाने से इनकार किया था. दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है. यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा की ओर से दाखिल की गई थी. इनके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता. याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है. गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है.

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, जिसे कुछ पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष ने समर्थन दिया था. इस विधेयक को लोकसभा ने तीन के मुकाबले 323 वोट से जबकि राज्यसभा ने सात के मुकाबले 165 वोट से पारित किया था. राज्य सभा ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था.सदन ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार कर दिया. इससे पहले लोक सभा ने इसे पारित किया था.

 

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Supreme Court ke Paisley ka welcome hai.

GaurishaarSing1 All rich, ministers, billionaires, creamy layers must be thrown out of all reservations meant for the poor

गरीब सवर्णों के १०% आरक्षण पर रोक से सुप्रीम कोर्ट साफ इंकार कर २८ मार्च को सुनवाई की अगली तारीख दी है |

राबर्ट वाड्रा का बहनोई मर गया या जिंदा है हरामी

Sirji Arakshhan hai kise 8 lakh ki income walo Mai to lagabhag naukari karane wale sabhi aa gaye

ये कौन गद्दार है जो गरीब सवर्णों से नफ़रत करते हैं

सवर्णों की अदालत में सवर्णों के पक्ष मे ही फैसले आयेगें । दलित और पीछड़ी जाति अपनी औकात समझ लें । अदालत द्वारा एक प्रकार से गैर सवर्णों के लिये सबक है।

कितनी जल्दी सवर्णों के आरक्षण के लिये मिर्ची लगी

जय हिन्द सामाजिक समानता के लिए बहुत वड़ा कदम है मोदी सरकार सवर्ण गरीबो को भी उनका हक मिलेगा

वकील जज सब सवर्ण है रोक क्यो लगायेंगे

Kongrace ki to....

बहुत बहुत धन्यवाद उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय है तो हमारे अधिकार सुरक्षित है। फिर से धन्यवाद उच्चतम न्यायालय। ।।जय भारत।।

Congressiyo jitni takat laga lo hindu is baar ek hai Jay hindu jay hind🇮🇳

2sra fatka INCIndia

तो बोलो सुप्रीम कोर्ट की जय

Bhaisahab जी ये रोकने को कहा किस पार्टी ने था जरा बताये

जय हो ।

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