देश की सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अयोध्या का सदियों पुराना विवाद लंबी सुनवाई और कानूनी जिरह के बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साथ निपट गया.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि वह किसी तरह के किंतु-परंतू की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था. लिहाजा देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए आदेश दिया कि अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जा रही है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद दोनों का भविष्य तय कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने खुशी जताई और कहा कि वो इसके खिलाफ अपील नहीं करना चाहते हैं. अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को राम लला विराजमान को सौंपने के लिए ट्रस्ट बनाने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश केंद्र सरकार को किस कानून के तहत दिया? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट से 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह देने की अपील नहीं की थी. इसके अलावा ट्रस्ट बनाने की भी मांग नहीं की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी को केस में खर्च किए गए हर्जे खर्चे को भी नहीं दिलाया. आमतौर पर कोर्ट उस पक्ष को मुआवजा दिलाता है, जिसके पक्ष में फैसला आता है.
these idols are made of stones How could they help us or harm us like those two lions.
Mandir The bride said we should not go near otherwise the lion will attack us. Mom Said you Ignorant girl, these lions are made of stone and can't harm anyone Both went into the mandir and mom asked the bride to bow down to the idol and ask what you need The bride said these
an intelligent hindu was telling a story . liked it very much and i wished to share it to all. A young bride who had no knowledge of mandir and worshipping the idols. One day her mother took her to a mandir and on the way, the bride spotted two lions made of stones sitting near
Court ko Mathura aur Varanasi ko bhi add kar lena chahiye tha
मुस्लिमो को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सही नही है
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