केजरीवाल के भोजन और इं​सुलिन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी, 22 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खाने और दवा को लेकर अदालत ने सोमवार 22 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा. सुनवाई के वक्त केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब देने की जरूरत नहीं है.

रीउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनावाई को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उनके भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब सोमवार यानि 22 अप्रैल को निर्णय सुनावई होगी. इस दौरान केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि अर्जी पर किसी तरह के जवाब की कोई जरूरत नहीं है. दूसरी ओर ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए. इस पर केजरीवाल के वकील का कहना है कि हमको ED की सलाह की आवश्यकता नहीं है. ED का इस मामले से किसी तरह का लेना देना नहीं है.

ये भी पढ़ें: Lok Sabha Elections 2024: 2 शहजादों की चल रही है फिल्म शूटिंग, जानें अमरोहा में क्या बोले पीएम मोदीदूसरी ओर जेल प्राधिकरण का कहना है कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने की किसी तरह की शर्त नहीं थी. वे डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इस दौरान एम्स के डॉक्टरों से भी राय मिली. इसके तहत उन्हें आम से परहेज करना होगा. जेल मैनुअल के तहत घर का बना हुआ खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है. ये तब संभव है जब कोर्ट की विशेष इजाजत मिले.

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