वहीं, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने इस मामाले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी के आग्रह को देखते हुए इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. वहीं, हाईकोर्ट के जस्टिस की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि ईडी ने हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. बता दें कि हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में न्यायिक हिरासत में हैं और इस याचिका पर अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है.
बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए 10 बार समन भेजा. जिसमें से केवल दो समन का ही जवाब सोरेन ने दिया. ईडी के समन अवहेलना मामले में भी सोरेन पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, 31 जनवरी को करीब 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. सोरेन से ईडी ने पूछताछ मुख्यमंत्री आवास में किया था. वहीं, गिरफ्तारी से पहले ही सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था. फिलहाल सोरेन रांची के होटवार की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं.
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