मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज, 2 लैब द्वारा एक लाख जांच में फर्जीवाड़ाकुंभ मेले के दौरान हुए फर्जी कोरोना टेस्टिंग को लेकर नया मामला सामने आया है, जहां फर्जीवाड़ा होने के कुछ सबूत मिले हैं. कुंभ मेले के दौरान जिन एक लाख RT-PCR जांच में फर्जीवाड़ा होने के आरोप लग रहे हैं, उन नंबर्स को भी वैरिफाई किया जा रहा है और इसके लिए 8 लोगों की टीम एक-एक नंबर पर फोन करके उसे वैरिफाई कर रही है, जिनमें काफी हद तक फर्जीवाड़ा होने के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, अभी भी लगातार इसी लाइन पर जांच का क्रम चल रहा है.
डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को टेस्ट कराने वाले का नाम, पता और फोन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके निजी लैब ने अनियमितता कर बड़ा फर्जीवाड़ा किया, जिस पर जिलाधिकारी ने सीडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया था जिस पर अभी जांच जारी है. SIT उत्तराखंड भी इस जांच को बेहद गंभीरता बरतते हुए हर कड़ी पर गहन जांच में जुटी है.
जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में प्रारंभिक तौर पर फर्जीवाड़ा होने के तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर सीएमओ द्वारा नगर कोतवाली हरिद्वार में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज और नलवा लैब और डॉ. लालचंदानी लैब के विरुद्ध धारा 269, 270, 420, 468, 471, 120 बी, 188 भादवि, धारा 5 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था.
अब तक जांच अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार के कक्ष में आरोपित कंपनी मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर और अन्य से घंटों तक पूछताछ कर चुके हैं. मैक्स कंपनी के पार्टनर शरत पंत और दूसरी पार्टनर शरत की पत्नी मलिका पंत और अन्य से जांच अधिकारी सीडीओ और उनके साथी ने दोनों से पूछताछ कर फर्जीवाड़े का पता लगाने का प्रयास किया है और कुछ डॉक्युमेंट भी प्राप्त किए हैं. साथ ही नलवा लेब और डॉ. लालचंदानी लैब के प्रतिनिधियों से भी घंटों पूछताछ की गई.
मैक्स कंपनी के मालिक शरत पंत ने जिन बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं. अब उन नेताओं ने भी चुप्पी साधी हुई है.इस मामले में 2 जुलाई को एसआईटी द्वारा की जा रही जांच में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 467 को बढ़ाया है और इसके आधार पर जांच शुरू कर दी है. शिकायत को आधार मानकर सीएमओ हरिद्वार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 53 और आईपीसी की धारा 120बी, 188, 269, 270, 420, 468 और 471 में 17 जून 2021 को मैक्स कॉरपोरेट सर्विस, नालवा लैबोरेटरी और डॉ. लालचंदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसके खिलाफ मैक्स और डॉ. लालचंदानी ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं.
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