आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली फौरी राहत, अब मई में होगी सुनवाई

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याचिका में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए के 19 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत स्पेशल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था

प्रयागराज. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

इस मामले में अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता इमरान उल्ला का कहना है कि याची इस मामले में अभियुक्त है, लेकिन उसे अपने बचाव में साक्ष्य देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. हाईकोर्ट में दलील दी गई कि स्पेशल कोर्ट ने 10 जनवरी को याची का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया था. 15 मार्च को याची की ओर से प्रार्थना पत्र देकर वीडियो क्लिपिंग, अब्दुल मतीन की शादी का कार्ड, जौहर दिवस की वीडियो रिकॉर्डिंग आदि तलब करने की मांग की थी.

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