आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

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आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला inxmediacase pchidambaram

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस के 74 वर्षीय नेता ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया है कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से पेश होते हुए कहा था कि शुरूआत से ही जांच एजेंसी का मामला यह कहीं से नहीं रहा कि कांग्रेस नेता ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक से अक्तूबर में यह आरोप लगाया गया कि वह अहम गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने एक नवंबर को चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल अधीक्षक को उन्हें स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पेयजल, घर में पकाया गया भोजन, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली मशीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

वहीं, ईडी ने आठ नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया और दलील दी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं। चिदंबरम ने ईडी के इस दावे से इनकार किया कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष अब तक पेश की गई कोई भी चीज उन्हें कथित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ती है।

 

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जमानत तो हो जायेगी। जांच ऐजेंसियों के साक्ष्य पर निर्भर करेगा आगे का सफर ।

'इसका नववर्ष 2020 भी यहीं हिरासत में ही मनना चाहिए!'

कितनी बार जमानत पर फैसला होगा ।बंद करो जमानत का खेल।

इसकी लुंगी में पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैद है लुंगी खोलो 30 लाख ले जाओ

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