अयोग्य ही कहलाएंगे कर्नाटक के बागी विधायक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली उपचुनाव लड़ने की अनुमति

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कर्नाटक के अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लड़ सकेंगे उपचुनाव

नई दिल्ली: कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के अयोग्या ठहराए जाने के फैसले को सही ठहराया है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि सभी 17 बागी विधायक उपचुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. कोर्ट ने 2023 तक अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है. बता दें, इन विधायकों के बागी हो जाने के बाद जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी. और बाद में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई थी.

विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के साथ ही इन विधायकों पर अगले चुनाव यानी 2023 तक के लिए कोई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था. 17 विधायकों द्वारा विधानसभा में होने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस -जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी. इन सभी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि स्पीकर के फैसले को गलत साबित करते हुए उन्हें योग्य बताया जाए.

कर्नाटक में 15 सीटों पर अगले महीने की पांच तारीख को उप-चुनाव होने हैं. सभी 17 विधायकों ने इस्तीफा देते समय कहा था कि कोई उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वह विधानसभा में आए. हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगें. अगर कोर्ट ने इन सभी विधायकों को योग्य साबित कर दिया को ये सभा उपचुनाव लड़ सकते हैं. कर्नाटक के मौजूदा सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उस दौरान इन विधायकों के समर्थन में बात कही थी. अभी 224 सदस्यों की विधानसभा में 106 विधायक बीजेपी के पास हैं जबकि जेडीएस और कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं.

टिप्पणियांटीपू सुल्तान को लेकर येदियुरप्पा के रवैये पर संघ सहमत, हैदर अली को भी पुस्तकों से हटाने की मंशा

 

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Agar aisa hai to election kyon

जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए

चुनाव का खर्चा इन्हीं से लेना चाहिए ।

CJIofindia एक ईमानदार संस्था बची थी, वो भी बिक गया

अरे भाई इसमें कुछ नया क्या है, येदुरपपा ने तो 1 महीना पहले ही यह बता दिया था।।🤔😷

Lado jeet k dikhana jantaa sabak sikhaane ko bechein h

अब जनता सबक सिखाएगी विधायक को बिकने की

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