कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे

  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 57 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 51%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्टः कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे karnataka SupremeCourt

ख़बर सुनें

कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने फैसला देते वक्त यह भी कहा कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखना का मौका मिलना चाहिए।

बता दें कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। अयोग्य विधायकों ने याचिका में उपचुनाव पर रोक की भी मांग की थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने फैसला देते वक्त यह भी कहा कि इस्तीफा देने से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखना का मौका मिलना चाहिए।बता दें कि 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक में विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली हुई...

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

RTI के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आएगा या नहीं? फ़ैसला आजसुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर फ़ैसला सुना सकती है. The SC has to decide for themselves very tricky situation Govt office hai na ? Sabhi RTI ke dayre mein aayenge. Shaque hi na karein. There will be no RTI in India.
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के दायरे में है या नहीं, फैसला आज2010 में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसी साल 4 अप्रैल काे फैसला सुरक्षित रखा था दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीजेआई के पद को आरटीआई कानून की धारा 2(एच) के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ करार दिया था | Decision today on whether the CJI office is under aarti Ok thats grt न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली आनुवंशिक काॅलेजियम व्यवस्था के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वाराअनुमोदित न्यायिक आयोग के गठन को निरस्त कर देनेवाले सर्वोच्च न्यायालय से,देशवासियों को न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए आरटीआई के लागू होने की बेसब्री से प्रतीक्षा ।
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »

CJI OFFICE UNDER RTI: चीफ जस्टिस का दफ्तर RTI के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला - supreme court to rule today if cji office is within rti ambit or not | Navbharat TimesIndia News: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगा या नहीं, इस पर संविधान पीठ आज अपना फैसला सुना सकती है। अप्रैल में सुनवाई के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था।
स्रोत: NBT Hindi News - 🏆 20. / 51 और पढो »

Ayodhya Verdict 2019: क्या है अनुच्छेद 142? इसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए दी जमीनAyodhya Verdict 2019: क्या है अनुच्छेद 142? इसकी मदद से सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए दी जमीन AyodhyaVerdict AyodhyaCase AYODHYA_VERDICT AyodhyaJudgment SupremeCourtVerdict supremecourtofindia SupremeCourt Article142
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अधीन आएगा या नहीं, कल आएगा फैसलासुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अधीन आएगा या नहीं, कल आएगा फैसला RTI SupremeCourt मैं सुना देता हूँ फैसला नही आएगा RTI के अधीन sc
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

अयोध्या फैसला: बूटा सिंह के सुझाव पर पक्षकार बनने कोर्ट पहुंचे रामललासुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक पीठ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए जिन रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला बूटा सिंह तो कांग्रेस वाला है न । धन्यवाद
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »