अब हेल्थ इंश्योरेंस में एक घंटे में देनी होगी कैशलैस इलाज की अनुमति, डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट जरूरी

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Irdai समाचार

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बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक मूल परिपत्र (master circular) जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी को अनुरोध के एक घंटे के भीतर नकदी-रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा.

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक मूल परिपत्र जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी को अनुरोध के एक घंटे के भीतर नकदी-रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा. इरडा ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर मास्टर परिपत्र ने पहले जारी किए गए 55 परिपत्रों को निरस्त कर दिया है और यह पॉलिसीधारकों के सशक्तीकरण और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.

29 मई 2024 को बीमा नियामक IRDAI द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि हर हाल में बीमा धारक को हास्पिटल से डिसचार्ज रिक्वेस्ट प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर उसके द्वारा किए गए क्लेम का कैशलेस भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा.Advertisementइसके साथ ही किसी भी स्थिति में अस्पताल से छुट्टी मिलने तक इंतजार बीमा धारक को नहीं करना पड़ेगा.

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