अधिकारियों के चाय नाश्ते पर रेल मंत्रालय की सख्ती, महीने में बस 500 रुपये खर्च सकेंगे जूनियर अफसर

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रेल मंत्रालय ने अपने अधिकारियों के खर्च पर लगाम लगा दी है. इसके तहत मीटिंग्स के दौरान होने वाले चाय-नाश्ते पर ख़र्च की सीमा तय कर दी गई है. इससे पहले सरकारी मीटिंग में अधिकारियों के चाय- नाश्ते पर होने पाले ख़र्च की ऐसी कोई सीमा नहीं थी.

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने अपने ख़र्च में कटौती के लिए एक नया और अनोखा आदेश जारी किया है. मंत्रालय ने अपने अधिकारियों के खर्च पर लगाम लगा दी है. इसके तहत मीटिंग्स के दौरान होने वाले चाय-नाश्ते पर ख़र्च की सीमा तय कर दी गई है. इससे पहले सरकारी मीटिंग में अधिकारियों के चाय- नाश्ते पर होने पाले ख़र्च की ऐसी कोई सीमा नहीं थी. रेल मंत्रालय का यह आदेश 1 नवंबर 2021 से लागू होने जा रहा है.

HAG रैंक के एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 3000 रपये की कर दी गई है. प्रिंसिपल एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइज़र रैंक के अधिकारी महीने में अधितकम 4000 रुपये चाय-स्नैक्स पर ख़र्च कर सकेंगे, जबकि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपये की रखी गई है.इस आदेश में केवल रेलवे बोर्ड से चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के लिए ख़र्च की रकम तय नहीं की गई है.

 

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