CBI ने किया इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का विरोध, कहा- उसने बेटी को मारने का जघन्य अपराध किया

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CBI ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है.

. सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा विरोध किया है. सीबीआई ने अपने हलफनामे में दलील दी कि इंद्राणी ने अपनी ही बेटी को मारने जघन्य अपराध किया है. उसने अपने बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की. ऐसे अपराध करने वाले को कोई रियायत नहीं दी जा सकती. उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि इंद्राणी मुखर्जी समाज में बेहद प्रभावशाली महिला है. अभी इस मामले के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में इस तरह की आशंकाएं कि इंद्राणी को अगर जेल से रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है. गवाहों को प्रभावित कर सकती है. उन्हें डरा-धमका सकती है. इस मामले में निचली अदालत में आरोप-पत्र दायर हो चुका है. सुनवाई लंबित है. इसके अलावा जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले की जांच भी बंद नहीं की है. वह अभी आगे जारी रहने वाली है.

सुप्रीम कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. आईएनएक्स मीडिया पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने नवंबर-2021 में खारिज कर दी थी. इंद्राणी पर अपनी बेटी शीना के कत्ल का आरोप है. शीना की हत्या अप्रैल-2012 में हुई थी. इंद्राणी को इस मामले में 2015 में गिरफ्तार किया गया. वह तब से मुंबई की बायकुला जेल में बंद है. इस मामले की जांच 2015 में ही मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी.

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