UP: मथुरा कोर्ट 22 अप्रैल को करेगा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 22 अप्रैल को मथुरा कोर्ट सुनवाई करेगा (mewatisanjoo)

दावा खारिज करने की मांग

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में प्रतिवादी इंतजामिया शाही मस्जिद कमेटी ने ठाकुर केशवदेव महाराज के दावे को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि यह दावा संसद से पारित पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है लिहाजा इसे खारिज किया जाए. इस मामले से जुड़े पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने कहा है कि उक्त एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है.

समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में दावा किया कि शाही मस्जिद ईदगाह को इसी जमीन पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था. प्रतिवादी पक्षों में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद के सचिव के अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव शामिल हैं.

समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि धार्मिक स्थलों के रखरखाव नियमन और कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि का अधिकार संविधान ने राज्य सरकार को दिया है. तो केंद्र सरकार इस पर कानून किस अधिकार से बना सकती है? लिहाजा तब की नरसिंह राव सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये कानून बनाया. इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

 

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