Income Tax of Ministers is paid with Public Money: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जनता के पैसे बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एमपी कैबिनेट ने फैसला किया कि राज्य के मंत्री वेतन और भत्तों पर अपने इनकम टैक्स का भुगतान स्वयं करेंगे. एमपी कैबिनेट ने 1972 के उस नियम को रद्द कर दिया जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के टैक्स का भुगतान करती थी. शहरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कदम का सुझाव दिया था.
” उत्तराखंड में शुरुआत से लागू क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह कानून 1981 से लागू है, इसलिए यह तर्कसंगत था कि यह उत्तराखंड राज्य पर भी लागू होता, जो यूपी से अलग होकर बना था. 2010 में, उत्तराखंड ने राज्य में यूपी अधिनियम को निरस्त कर दिया और अपना स्वयं का कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन पर देय इनकम टैक्स राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
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