विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया में मामला पैसे के लेनदेन से जुड़ा लग रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट प्रथम दृष्टया इससे संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अब्बास की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। मामले में आरोप है कि मेसर्स विकास...
सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त कर ली। आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन की मेजर शेयर होल्डर अभियुक्त की मां अफ्शां अंसारी है तथा विकास कंस्ट्रक्शन सीधे तौर पर मेसर्स आगाज से सम्बंधित है जो अभियुक्त के नाना की कंपनी है। अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यदि उक्त दोनों फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल भी हैं तो भी इनसे अभियुक्त का सीधे कोई सम्बंध नहीं है। ईडी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए दलील दी गई कि उक्त दोनों ही फर्म के खातों से अब्बास अंसारी के खातों में...
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