Triple Talaq Bill In Lok Sabha: तत्काल तीन तलाक बिल पर फिर लोकसभा में होगी चर्चा, जानें- इसके बारे में सब कुछ

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तत्काल 3 तलाक बिल की सभी बड़ी बातें यहां

को कई बार संसद से पारित कराने में असफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर इसे लोकसभा में पेश किया है। गुरुवार को सरकार पर इस पर चर्चा कराने की तैयारी में है और इसके बाद इस पर वोटिंग कराई जा सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल के बारे में कई अहम जानकारियां दी थीं। आइए जानते हैं, तीन तलाक बिल के जरिए कैसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की होगी रक्षा...

यह अपराध संज्ञेय तभी होगा, जब महिला खुद शिकायत करेगी। इसके साथ ही खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार रहेगा। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है। पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ।कानून के तहत मैजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकता है, लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद। केंद्रीय मंत्री...

जनवरी 2019 में इस अध्यादेश की अवधि पूरी होने से पहले दिसंबर 2018 में एक बार फिर सरकार बिल को लोकसभा में नए सिरे से पेश करने पहुंची। 17, दिसंबर 2018 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। हालांकि, एक बार फिर विपक्ष ने राज्यसभा में इसे पेश नहीं होने दिया और बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग की जाने लगी। एक बार फिर बिल अटक गया।

 

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